जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी 100 दिनों से हिरासत में है और मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है.
Swati Maliwal Case: 18 मई को दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार को कथित तौर पर सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से बिभव कुमार को जमानत नहीं मिली है.
चार्जशीट में लगभग 300 पन्ने शामिल हैं. बताया गया कि जांच के दौरान, पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की और 50 को गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया.
बिभव कुमार की जमानत याचिका पर एक जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. कुमार अभी न्यायिक हिरासत में है.
सीएम के सहयोगी बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आधिकारिक आवास पर गई थीं, तब उनके साथ बिभव ने मारपीट की थी.
मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब 13 मई को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी. तब बिभव कुमार ने उन पर हमला किया था.
Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बिभव कुमार की हिरासत पर बहस की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खाली पाया गया.
Swati Maliwal Case: पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बिभव कुमार के फोन को मुंबई को फॉर्मेट किया गया है, इसलिए बिभव को मुंबई लेकर जाना होगा.
Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है.
Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को 'आप' सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है.