आर्टिकल 240 के तहत देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वे केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई भी नियम और कानून बना सकते हैं.
ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तीनों आईएएस अधिकारियों ने इस बैठक के लिए सात दिवसीय दौरा किया था. रिपोर्ट के अनुसार, विजय देव और विक्रम देव दत्त ने एक-दूसरे की विदेश यात्रा को मंजूरी दे दी.