आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस साल मार्च में केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली है, जबकि वो अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं. ऐसे में अभी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है.
सुनीता केजरीवाल ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा, "मंगुटा रेड्डी ने ईडी के सामने झूठा बयान दिया था. उन्होंने खुद कहा था कि उनकी 16 मार्च, 2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहली और आखिरी बार मुलाकात हुई थी. क्या कोई पहली बार में ही कई लोगों के सामने पैसे मांग लेगा?"
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी व सीबीआई का मानना है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 के जरिए केजरीवाल सरकार ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया था. जिससे सरकारी खजाने को नुकसान और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ.
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी हिरासत की याचिका का विरोध करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कई दावों का खंडन किया.
दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती दी है.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. वेकेशन जज नियाय बिंदु की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.