Bilaspur News: बिलासपुर उपभोक्ता आयोग ने बैंक की लापरवाही मानते हुए ICICI बैंक को ग्राहक के खाते से निकाले गए 20 हजार रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया. साथ ही मानसिक क्षति और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने के निर्देश दिए गए.