आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और अवैध धर्मांतरण से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज था. वकील आलोक सिंह ने बताया कि 17 में से 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.