हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह भूमि मास्टर प्लान-2021 के जोन-ओ के अंतर्गत आती है, जो एक बाढ़ क्षेत्र है. इसका मतलब है कि यहां किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कब्जा करना न केवल गलत है, बल्कि इससे यमुना नदी की प्राकृतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है.
नमोल नाथ उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले 12 रैट माइनर में से एक वकील हसन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर खजूरी खास में स्थित श्रीराम कॉलोनी में बने उसके घर को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है.