आतिशी ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात साफ तौर पर कही है. इसमें लिखा है कि कोर्ट का मानना है कि मौजूदा याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर वैधानिकता और वैधता के कई मुद्दे उठाती है.