भारतीय चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद रिक्त था और अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास ही पद बचा है.
अधिनियम के तहत,पीएम मोदी नामित एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता चयन समिति बनाते हैं जो राष्ट्रपति को एक उम्मीदवार की सिफारिश करती है.