EVM-VVPAT: मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह चुनावों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी नहीं है और एक संवैधानिक प्राधिकार, भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है. हम चुनाव में दखल नहीं दे सकते.
Lok Sabha Election 2024: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में उन आरोपों को गलत बताया. आरोपों में कहा गया था कि केरल के कासरगोड में हुए मॉक पोल के दौरान EVM से डाले गए वोट और वीवीपैट के पर्चियों की संख्या में अंतर पाई गई थी.