ईओडब्ल्यू को 12 जून 2019 को भोपाल निवासी दीपक भावसार से लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें बताया गया था कि भोपाल स्थित तीन बहुमूल्य संपत्तियों को गिरवी रखकर लगभग 3 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त की और राशि का दुरुपयोग किया.