FASTag Penalty: अब अगर आपके गाड़ी में फास्टैग (FASTag) नहीं है या उसमें बैलेंस खत्म हो गया है, तो आपको दो गुना टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके बजाय अब आपको 1.25 गुना टोल देना होगा. इसके साथ अब यूपीआई के जरिए टोल देने की सुविधा भी शुरु होगी.