MP News: आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के यहां प्रवेश कर तलाशी ली जा सकेगी. कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अपने जिलों की सीमाओं के भीतर तलाशी ले सकेंगे.