GST on Cold Drink: कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने कोल्ड ड्रिंक्स को 40% जीएसटी स्लैब में ला दिया है. जिससे अब इनको पीने के लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी.