कमर्शियल यूज के लिए सेकंड हैंड कार और पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई गई है. वहीं, जीन थेरेपी पर पूरी तरह से जीएसटी की छूट दी गई है.
अभी कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ा कर 35% करने की सिफारिश की गई है. इसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है.