Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी की मांग को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार था.
Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है.
Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि तहखाने में हिंदू समुदाय के लोग वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे.
Gyanvapi Case: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृष्ण ने कहा था कि केवल पांच गांव दे दो. इसके अलावा पुरी जगह तुम रख लो.
Govind Dev Giri: पुणे के एक कार्यक्रम के दौरान गोविंद देव गिरि महाराज ने बड़ी मांग की है.
Gyanwapi Case: वाराणसी में डीएम की कस्टडी में साक्ष्य के लिए रखी गई मूर्तियों को फिर से ज्ञानवापी परिसर में लाया गया है.
Gyanvapi Case: वरिष्ठ वकील हरि शंकर जैन ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार ने 1993 में लोहे की बाड़ लगाकर कार्रवाई की थी. स्थल के आसपास और पूजा गतिविधियों को रोक दिया गया.
अब हाई कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा-अर्चना जारी रहेगी.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा."