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GST On Insurance

GST खत्म होने के बाद कैसे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर बचेंगे हजारों रुपये? समझिए पूरा गणित

जीएसटी हटने से पॉलिसीधारकों को तो फायदा होगा, लेकिन बीमा कंपनियों के लिए एक छोटी सी चुनौती भी है. पहले कंपनियां ग्राहकों से लिया गया जीएसटी अपने खर्चों, जैसे ऑफिस का किराया, मार्केटिंग, एजेंट कमीशन पर चुकाए गए टैक्स से समायोजित कर लेती थीं. अब जीएसटी खत्म होने से उन्हें यह इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलेगा.

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हेल्थ पाॅलिसी लेते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो क्लेम में होगी परेशानी

Health Insurance: हेल्थ पॉलिसी लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो. हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है

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एक तरफ टेंशन, तो दूसरी तरफ राहत…बीमा कंपनियों और अस्पताल की लड़ाई के बाद तोहफा देने जा रही है मोदी सरकार

Health Insurance: अभी, आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST देना पड़ता है. मान लीजिए, आपका सालाना प्रीमियम 20,000 रुपये है, तो इसमें 3,600 रुपये का GST जुड़ जाता है. यानी, आपको कुल 23,600 रुपये चुकाने पड़ते हैं.

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आयुष से इलाज कराने पर रिजेक्ट हो रहे हैं बीमा क्लेम; कंपनियां अलग –अलग तर्क देकर दावों को कर रही खारिज

रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% आयुष के क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं. दरअसल, बीमा कंपनियां दस्तावेजों की कमी, अस्पष्ट उद्देश्यों और इलाज की मेडिकल नीड न होने जैसे तर्कों के आधार पर क्लेम खारिज कर रही हैं.

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बीमारी के समय हॉस्पिटल में ऐसे यूज करें आयुष्मान कार्ड, ये है क्लेम करने का सबसे आसान तरीका

अगर आपको यह जानना है कि आपके पास कौन-कौन से अस्पताल हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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