हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए गृह मंत्रालय, मानव अधिकार आयोग, मध्यप्रदेश के चीफ सेकेट्री सहित इंदौर संभागायुक्त, इंदौर कलेक्टर से जवाब तलब किया है. साथ ही दो हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.