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Income Tax Refund

Income Tax Refund: ITR दाखिल करने के बाद भी नहीं मिला रिफंड? जानिए कहां किस वजह से अटक सकता है मामला

Income Tax Refund: जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई की समय सीमा तक टैक्स फाइल नहीं किया है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई, 2024 की ITR फाइलिंग की तारीख से चूक गया है.

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