कोर्ट ने कहा, 'बच्चों के भरण-पोषण की प्राथमिक व नैतिक जिम्मेदारी पिता की है. इसलिए बेटी के लिए 15 हजार रुपये और बेटे के लिए 10 हजार रुपये हर महीने देने होंगे. ये धनराशि बच्चों की मां के पास जाएगी.'