Indore Family Court

Symbolic Picture.

MP: ‘पत्नी कमाती है फिर भी पति को भरण पोषण की राशि देनी होगी’, फैमिली कोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने कहा, 'बच्चों के भरण-पोषण की प्राथमिक व नैतिक जिम्मेदारी पिता की है. इसलिए बेटी के लिए 15 हजार रुपये और बेटे के लिए 10 हजार रुपये हर महीने देने होंगे. ये धनराशि बच्चों की मां के पास जाएगी.'

ज़रूर पढ़ें