Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना विधिवत धर्म परिवर्तन के अलग-अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच होने वाला विवाह कानूनन वैध नहीं माना जाएगा.