ITR Filing

ITR filing Last Date

ITR Filling Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन आज, मिस होने पर देना होगा इतना जुर्माना!

आयकर विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 के ITR भरने की तारीख पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुका था. वहीं ऐसे में तरीख मिस होने पर आपको जुर्माना भर पड़ सकता है.

ITR filing AY 2025-26

ITR Filing: कल आईटीआर फाइल करने का है आखिरी दिन, तुरंत भर लें रिटर्न, नहीं तो लगेगी पेनाल्टी

ITR Filing Deadline: अगर आप 15 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा.

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ITR Filing: आईटीआर भरते समय ना करें यह गलती, नहीं तो रुक जाएगा रिफंड

ITR Filing:  आईटीआर भरते समय एक ज़रूरी काम करना होता है, वरना आपका ITR इनवैलिड हो सकता है और आपका रिफंड रुक सकता है. यह ज़रूरी काम है – आईटीआर का वेरिफिकेशन. आईटीआर फाइल करने के बाद, आपको 30 दिनों के अंदर ही इसे वेरिफाई करना होता है. 

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ITR Filing: अभी तक नहीं भरा इनकम टैक्स? जान लीजिए आखिरी डेट नहीं तो पछताना पड़ेगा!

ITR Filing: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय है. जैसे-जैसे यह डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करें या CA से कराएं? जानें कौन सा तरीका है फायदेमंद

सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी पेशेवर को फीस नहीं देनी पड़ती. आप सीधे आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर मुफ्त में ITR फाइल कर सकते हैं.

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ITR Filing: CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख, अब इस डेट तक भर सकेंगे आईटीआर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कुछ खास करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इन करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 है.

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ITR Filing: आईटीआर भरने के बाद करना होता है यह काम, नहीं तो रुक जाएगा रीफंड, फॉलो करें ये स्टेप्स

आईटीआर फाइल करने के बाद, आपको 30 दिनों के अंदर ही इसे वेरिफाई करना होता है. अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका भरा हुआ आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा.

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ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, इनकम टैक्स भरते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपके लिए खुश खबरी है. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 है.

ITR फाइल करने की आज आखिरी तारीख, चूके तो भरना होगा जुर्माना

Income Tax Return File: लेट फाइन के साथ रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक कर दी गई थी. लेकिन फिर अचानक बिलेटेड ITR File करने के लिए डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई थी. ऐसे में आज इसकी आखरी तारीख है.

ITR Refund Status

ITR Refund Status: इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया? स्टेटस चेक करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

ITR Refund Status: बता दें कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप रिफंड स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं. साथ ही IRT स्टेटस चेक करने के लिए आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर होना जरूरी है.

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