ITR Filing Deadline: अगर आप 15 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा.