MUDA Case: इस केस में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम से 25 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी. इससे पहले मंगलवार (29 अक्टूबर) को MUDA के पूर्व कमिश्नर डीबी नटेश को हिरासत में लिया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान कन्नड़ भाषा को किसी भी प्रकार की अपमान का शिकार नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा,"कर्नाटक में ऐसे हालात बन गए हैं कि कन्नड़ की रक्षा के लिए एक समिति की आवश्यकता है."
Karnataka News: घटना की स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड और आपदा राहत टीम ने जेसीबी की मदद से बड़े स्तर पर राहत कार्य शुरू किया है. पुलिस के मुताबिक, मलबे को हटाया जा रहा है.
Karnataka CM Siddaramaiah: सीएम सिद्धारमैया बुधवार सुबह गांधी भवन में महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे थे. मौके पर मौजूद एक कार्यकर्ता को देखा जा रहा है कि वो सिद्धारमैया के जूते उतारने में मदद कर रहा है.
Siddaramaiah: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी.
Karnataka CM Siddaramaiah: कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक लोकयुक्त से इस मामले की जांच कर तीन महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद आज मैसूरु लोकयुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया.
Karnataka: सूत्रों के मुताबिक, मांड्या शहर में गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था. जब जुलूस नागमंगला की मुख्य सड़क पर स्थित एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तो मस्जिद के पास से जुलूस पर कथित तौर पर पत्थर फेंके गए.
सरकार की ओर से सख्त लहजे में कहा गया है कि कथित दुरुपयोग के बारे में कई बार चेतावनियां दिए जाने के बाद भी SBI और PNB ने अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाया. जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है.
सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए."
Prajwal Revanna: सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में IPC की धारा 376(बलात्कार के आरोप) जोड़ी गई है. ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.