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मैटरनिटी लीव पर CG High Court का बड़ा फैसला, कहा-लीव बैलेंस कम होने पर नहीं काट सकते सैलरी

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला सुनाया. लीव बैलेंस कम होने के आधार पर महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. FCI की अपील खारिज, 80 हजार वेतन वापस करना होगा.

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