नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी. हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है.