मालेगांव ब्लास्ट मामले में 31 जुलाई 2025 को NIA की कोर्ट ने फैसला सुनाया था. कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, के अलावा भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा, मेजर रमेश उपाध्याय (रि.), अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को भी गिरफ्तार किया गया था.
Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सभी विधर्मियों का मुंह काला हुआ है.
मालेगांव धमाके की शुरुआती जांच करने वाली ATS टीम का हिस्सा रहे पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था.
Malegaon Blast Case: साल 2008, तारीख 29 सितंबर… महाराष्ट्र के मालेगांव में बस ब्लास्ट हो गया. इस विस्फोट ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली. वहीं, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस ब्लास्ट केस में 17 साल बाद NIA की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
Malegaon Blast: 2008 के मालेगांव बम धमाके के पीड़ितों के परिजनों ने विशेष कोर्ट के फैसले को अन्यायपूर्ण करार दिया है.
Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर उनकी बहन उपमा सिंह ने खुशी जताई है. उन्होंने विस्तार न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि हिंदुत्व की जीत हुई है. सत्य जीत गया और असत्य हार गया.
मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये फैसला है, इंसाफ नहीं है.
Malegaon Blast Case: महाराशष्ट्र मालेगांव ब्लास्ट केस में सातों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. इस फैसले पर पूर्व CM कमलनाथ कुछ भी बोलने से बचते नजर आए. वहीं, BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है.
Malegaon Blast Case: 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है. इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया है. जानें कौन हैं प्रज्ञा ठाकुर और उनका भोपाल से क्या खास कनेक्शन है.