केंद्र का यह भी तर्क है कि जो महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की शिकार हैं, उनके लिए अन्य क़ानूनों में भी उचित उपाय उपलब्ध हैं. धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने से विवाह की संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा सरकार का मानना है.