UP News: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए काफ संख्या में आवेदन किए जाते हैं. निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार, इसके लिए विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज की जरूरत होती है.