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मैटरनिटी लीव पर CG High Court का बड़ा फैसला, कहा-लीव बैलेंस कम होने पर नहीं काट सकते सैलरी

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला सुनाया. लीव बैलेंस कम होने के आधार पर महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. FCI की अपील खारिज, 80 हजार वेतन वापस करना होगा.

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इस घटना पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी ने विभाग की गलती स्वीकार की और कहा कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी. उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार की छुट्टी केवल महिला शिक्षकों को ही दी जाती है और यह गलती जल्द ही सुधार दी जाएगी.

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