28 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार के तहत दोषी ठहराया. इसके बाद सजा के ऐलान के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई थी. मंगलवार को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्रकैद की सजा उचित है.
Bajinder Singh: मोहाली कोर्ट ने पंजाब के जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज फैसला सुनाते हुए पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दे दिया है. साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है. मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाएगी.