मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक तलाक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि हर तलाक केस में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरा करना जरूरी नहीं है.