Mutual Consent Divorce

Indore Bench of High Court (File Photo)

Indore: ‘गुंजाइश न हो तो विवाह न खीचें’, हाई कोर्ट ने कहा-सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक तलाक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि हर तलाक केस में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरा करना जरूरी नहीं है.

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