पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) आने वाले 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई अहम बदलाव करने जा रहा है. NPS के नए नियमों के तहत अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई 100 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं.