कंपनी की दलील सुनने के बाद आयोग ने ओला कंपनी को स्कूटर वापस लेने के साथ ही एक लाख 78 हजार की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने का आदेश दिया.