कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम , 1988 के तहत बाइक टैक्सी के लिए स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश तैयार नहीं कर देत ही है, तब तक इनकी सेवाओं का संचालन नहीं हो सकता है.