Delhi government: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 2018 के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह नियम केवल वाहनों की उम्र पर आधारित है, न कि उनके प्रदूषण स्तर पर.