Utility News: भारत सरकार ने अब इन दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक-दूसरे से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है.
PAN-Aadhaar Link Deadline: भारत में बिना पैन कार्ड बैंकिंग, निवेश करने और लोन लेने से लेकर ITR भरने तक कोई भी वित्तीय काम संभव नहीं है. आज के समय में पैन कार्ड हमारी फाइनेंशियल पहचान है. ऐसे में इसे बचाना जरूरी है क्योंकि अगले 16 दिन बाद आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है.
PAN Aadhaar link last date: आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट मामलों (जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता है) वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की है.
PAN Aadhaar Link: इस डिजिटल ज़माने में आप यह ज़रूरी काम घर बैठे सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आप आसानी से पैन को आधार से जोड़ सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि अब इस लिंकिंग के लिए 1000 का शुल्क (Late Fee) भी देना होता है.