पीठ ने कहा कि काली मिर्च स्प्रे वास्तव में आईपीसी के तहत एक खतरनाक हथियार होगा. यह देखते हुए कि किसी भी पूर्व मामले में भारत में काली मिर्च स्प्रे के खतरनाक हथियार होने के बारे में कानून नहीं बनाया गया था.