Delhi Government: 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने सख्त नियम लागू किए गए हैं. इसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा.