इसके विपरीत, मुस्लिम संगठनों और कुछ धर्मनिरपेक्ष दलों का यह कहना है कि इस कानून को समाप्त करने से धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया है.
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मथुरा और काशी सहित धार्मिक स्थलों के स्वामित्व को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कानूनी विवादों को रोकना था.