छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दलित महिला और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज आठ एफआईआर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने और जिला कोर्ट में चल रहे सभी ट्रायल पर भी रोक लगा दी है.