Supreme Court: न्यायमूर्ति अभय ओका ने कहा कि यह आपकी ओर से पूरी तरह लापरवाही है. आप एक भी साधारण दस्तावेज नहीं ढूंढ सकते. कुछ भी नहीं किया गया है और अधिकारियों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है.