Bilaspur High Court News: बिलासपुर. हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार से जुड़े एक मामले में कहा है कि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जो उसके पास उपलब्ध या उसके नियंत्रण में ही नहीं है.