CG Sarpdansh Ghotala: हाई कोर्ट ने कहा कि आवेदक 29 जुलाई 2026 से हिरासत में है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है. उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ट्रायल में साबित किए जाने हैं. ट्रायल पूरा होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए उसे लगातार हिरासत में रखने का कोई लाभ नहीं होगा.