धारा 6A का उद्देश्य असम में 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित मामलों को निपटाना है. इसके तहत, इन प्रवासियों को 1985 में संशोधित नागरिकता कानून के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है.