ITR filing 2025: आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न में वरिष्ठ नागरिकों को 3,00,000 रुपये तक की छूट देता है, जबकि अधिक वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों) के लिए 5,00,000 रुपये तक की सीमा पर छूट देता है.