यह पूरा विवाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि और उसके बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ईदगाह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई है.
बुधवार को इस अहम मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार घंटे तक सुनवाई चली थी. इस दौरान शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दलीलें पेश की गईं.
Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले हाई कोर्ट के चकबंदी आदेश के खिलाफ रिकॉल अर्जी दाखिल कर चुके हैं.