लंबी सुनवाई और तमाम दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने 9 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आखिरकार, कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, अथर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.