New GST Rates: जीएसटी काउंसिल ने सिन और सुपर लग्जरी आइटम्स पर 40% का नया टैक्स स्लैब मंजूर किया. सिन गुड्स में तंबाकू और शराब को शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद इनकी कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है.