दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय कानून में मरने के बाद बच्चे का जन्म कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि कई मामलों में दादा-दादी अपने पोते-पोतियों का पालन पोषण करते हैं, और यह समाज में सामान्य रूप से देखा गया है.