मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत पूर्व अनुमोदन और मंजूरी दी गई थी.